जागरूकता से रोकी जा सकती है आगजनी की घटनाएं: अजय कुमार मिश्रा

-पुलिस कमिश्नर ने हीट वेव व प्रचंड गर्मी के कारण घटित अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए होटल, मॉल मालिकों के साथ की बैठक
-201 होटल भवन में से 80 होटल के पास ही अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

गाजियाबाद। गाजियाबाद में मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम में हो रहे बदलाव के चलते लोगों को डिहाइड्रेशन की शिकायत हो रही है। पिछले 10 दिनों के दौरान तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। बढ़ते तापमान और हीट वेव और हीट स्ट्रोक को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी में लोगों से पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और दोपहर में घर, दफ्तर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। वहीं गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने भी हीट वेव व प्रचंड गर्मी के कारण घटित हो रही अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जागरूकता के साथ कार्रवाई तेज कर दी है। गुरुवार को पुलिस लाईन स्थित 112 ट्रेनिंग हॉल में होटल एवं मॉल के मालिक व प्रबंधकों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान पुलिस कमिश्नर ने सभी को अपने-अपने होटल/मॉल्स हाउस भवन मे अग्नि सुरक्षा संबंधी मानक जैसे फायर अलार्म सिस्टम, हाईड्रेन्ट सिस्टम, फायर एक्सटिंग्यूशर आदि समस्त अग्निशमन प्रणालियों को मानकों के अनुसार स्थापित करके सदैव कार्यशील दशा में रखने के निर्देश दिए। इसी के साथ अग्नि सुरक्षा के संबंध मे अग्निशमन विभाग द्वारा सुझाए गए सभी मानकों का पूर्ण: पालन करने के भी निर्देश दिए गए। अग्नि दुर्घटना के न्यूनीकरण के लिए अग्निशमन विभाग द्वारा लगातार चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

जिसमें उनके द्वारा फायर आडिट, मॉक ड्रिल करते हुये भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरणों की क्रियाशीलता को चेक किया जा रहा है। समस्त अग्निशमन प्रणालियों की कार्यशीलता को चेक किये जाने के साथ-साथ भवन से सुगम निकास के मार्गो का निरीक्षण किया जा रहा है। गोष्ठी मे मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) राहुल पाल द्वारा विगत दिनों में देश-प्रदेश में घटित अग्निकांड के बारे मे सभी को जानकारी साझा करते हुए अग्निकांड मे हुई जन-धन की क्षति के बारे मे अवगत कराया। उनके द्वारा होटल एवं मॉल्स आदि मे घटित अग्निकाण्डों के कारणो के संबंध मे विस्तृत चर्चा करते बताया कि ऐसे भवनों मे 80-90 प्रतिशत घटना इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। जिसके लिए सभी को इलेक्ट्रिक उपकरणो/तारो का इलेक्ट्रिक ऑडिट कराया जाये एवं विद्युत लोड के अनुसार ही तार/उपकरण को अधिष्ठापित किया जाये। सभी होटल/मॉल्स भवन के संचालक/प्रबन्धको को अपने-अपने होटल/मॉल्स में कार्यरत कर्मियों को भवन मे स्थापित अग्निशमन प्रणाली को चलाने व उनके रखरखाव आदि की समय-समय पर जानकारी अग्निशमन विभाग से संपर्क कर प्रदान कराये।

गाजियाबाद मे संचालित लगभग 201 होटल भवन में से 80 होटल के पास ही अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र है। बाकी 121 होटल भवन के पास अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे होटल भवन जिनके द्वारा अग्नि सुरक्षा संबंधी मानको का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा अग्निशमन विभाग से अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। वह अपने-अपने भवन में मानको के अनुसार अग्निशमन उपकरणों की स्थापना कर अग्निशमन विभाग से अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करे। पुलिस आयुक्त ने होटल एव मॉल्स हाउस भवनों मे निम्नाकिंत अग्नि सुरक्षा के उपायों का अपनाये जाने व इनके प्रति सावधानी बरतने के लिए सुझाव दिए।

सावधानी बरतने के सुझाव
-होटल/मॉल्स भवनों में निकास के सभी मार्गो को सदैव खुला रखा जाये। उनके किसी प्रकार का सामान आदि रखकर उसको अवरोधित न किया जाये।
-भवन मे स्थापित निरंतर क्रियाशील उपकरणों के अतिरिक्त उपकरण स्टैंड बाई मोड पर रखा जाये उन्हें बारी-बारी से चलाया जाये। जिससे किसी उपकरण के हीट पकड़ने के पर आग लगने की सम्भावना न रहे।
-भवन में स्थापित एसी को लगातार न चलाया जाये, नियमित अंतराल पर एसी को कुछ समय के लिए बन्द किया जाये और सभी एसी की नियमित रूप से सर्विसिंग कराते रहे।
-स्थापित अग्निशमन उपकरण क्रियाशील दशा मे होने चाहिये और फायर फाईटिंग के लिये पर्याप्त संख्या मे प्रशिक्षित स्टाफ तैनात रखा जाए।
-अग्निशमन विभाग पानी रिर्सोसिस को चिन्हित कर लिया जाए।
-ऐसे होटल/मॉल्स हाउस भवन जो शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके मे संचालित है और आने-जाने के रास्ते भी काफी संकरे है उनके भवन स्वामी इस तथ्य का अवश्य ध्यान रखें कि संकरे रास्ते मे किसी प्रकार के दोपहिया वाहन आदि को खडा कर उसको अवरोधित न किया जाए।