जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक आयोजित

नियामक समिति के पारित निर्णय का अनुपालन 7 दिन में करने के निर्देश

गाजियाबाद। जिला मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी सभागार में गुरूवार को मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अस्मिता लाल की अध्यक्षता में जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक आयोजित की गई। बैइक में सीडीओ ने विचार-विमर्श के बाद आवश्यक निर्देश दिए। सीडीओ ने कहा कि पेरेंट्स एसोसिएशन एवं स्कूल प्रबंधन के बीच की समस्याओं का गुणवत्ता पूर्ण तरीके से निदान कराया जाए। बैठक में सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल वसुंधरा गाजियाबाद, सनवैली इंटरनेशनल स्कूल वैशाली गाजियाबाद, दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम गाजियाबाद से जुड़े प्रकरणों पर चर्चा की गई। सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल एवं सनवैली इंटरनेशनल स्कूल वैशाली को नियामक समिति के पारित निर्णय का अनुपालन 7 दिन में करने के निर्देश दिए गए थे। जिसके क्रम इन स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने नियामक समिति द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका योजित करने की जानकारी दी, मगर याचिका योजित करने संबंधी कोई साक्ष्य एवं कोर्ट द्वारा पारित आदेश की प्रति उपलब्ध न कराने पर विगत 2 सितम्बर 2020 में नियामक समिति द्वारा पारित निर्णय का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए। दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम ने नियामक समिति के आदेश के विरूद्ध कार्यालय अपीलीय प्राधिकरण प्रवेश का विनियमन एवं फीस का नियतन लखनऊ में अपील योजित की है, जिसमें अपीलीय प्राधिकरण के पारित निर्णय द्वारा स्थगनादेश पारित किए गए हैं। स्थगनादेश पारित होने की दशा में पूर्व पारित निर्णय के कियान्वयन के लिए आदेशित करना उचित नहीं है।